ओडिशा

ओडिशा जनवरी से आंशिक भूखंड बिक्री पर नए नियम लागू करेगा

Kavita2
24 Dec 2024 12:15 PM GMT
ओडिशा जनवरी से आंशिक भूखंड बिक्री पर नए नियम लागू करेगा
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Odisha ओडिशा: जनवरी 2025 से ओडिशा में जमीन के टुकड़ों की बिक्री से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज कहा कि ओडिशा सरकार बिना किसी परेशानी के पार्ट-प्लॉट की बिक्री के लेन-देन को आसान बनाने के लिए नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। पुजारी ने कहा कि इस मामले पर आखिरी बैठक 31 दिसंबर को होगी, जिसके बाद नए नियम जारी किए जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो रेरा एक्ट के साथ-साथ ओडिशा विकास प्राधिकरण एक्ट में भी संशोधन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि रेरा समिति के सदस्यों को पहले ही इस मामले का समाधान सुझाने के निर्देश दिए गए थे।

सरकार ने पहले ही 31 जिला रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की पहचान कर ली है, जिन्होंने अवैध रूप से पार्ट प्लॉट का पंजीकरण किया था। मंत्री ने कहा कि जल्द ही ऐसे भूमि लेन-देन की जांच शुरू की जाएगी। भूस्वामी अपने प्लॉट को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर अलग-अलग लोगों को बेचते हैं। अगर प्लॉटिंग बेतरतीब तरीके से की जाती है, तो इससे सड़कों या नालों के निर्माण में दिक्कतें आती हैं, जिससे नियोजित शहर का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।

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